मासूम छात्र की पिटाई का मामला
बलरामपुर: कक्षा दूसरी के एक मासूम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में प्राथमिक शाला जावाखाड़ी के प्रधान पाठक उदय कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह मामला रामचंद्रपुर ब्लॉक के पलगी प्राथमिक शाला जावाखाड़ी का है, जहाँ गिनती में गलती करने पर शिक्षक ने बच्चे के दोनों गालों पर थप्पड़ जड़ दिए थे।
सूत्रों के अनुसार, कक्षा 2 के छात्र भागीरथी से गिनती सुनाने को कहा गया था। गिनती बोलते समय गलती होने पर प्रधान पाठक द्वारा उसे थप्पड़ मारे गए, जिससे बच्चे का चेहरा सूज गया। घटना सामने आने पर यह मामला समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ।
नियमों का उल्लंघन, तत्काल निलंबन
निलंबन आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उदय कुमार यादव का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का सीधा उल्लंघन है। इसे शासकीय कर्तव्य में गंभीर लापरवाही माना गया है।
इसके आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के लिए उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुसमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियम 53 के अनुसार दिया जाएगा।
घटना ने शिक्षा जगत में चिंता पैदा की है, क्योंकि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशील व्यवहार की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है।

