
डीजे संचालकों को दिए गए कड़े दिशा-निर्देश
सरगुजा। जिले में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर सरगुजा पुलिस ने विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों के डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में डीजे संचालन से संबंधित नियम-कायदों की विस्तार से जानकारी दी गई और उनका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि—
🔹 किसी भी सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस या रैली में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
🔹 ध्वनि की सीमा अधिकतम 70 डेसीबल तय की गई है तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
🔹 डीजे संचालकों को विशेष रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें अनुमति पत्र, आयोजक की पहचान व अन्य विवरण दर्ज रहेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
🔹 तय समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर डीजे सिस्टम जब्त किए जाएंगे।
इसके साथ ही पुलिस ने डीजे संचालकों को यह भी चेतावनी दी कि संचालन के दौरान किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले गीत या संगीत न बजाएँ। धार्मिक आयोजनों में सामान्य साउंड सिस्टम का उपयोग करने की सख़्त समझाइश दी गई।
बैठक में सभी डीजे संचालकों ने पुलिस द्वारा बताए गए दिशा-निर्देशों पर पूर्ण सहमति जताई और नियमों के पालन का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी-कर्मचारी समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों के डीजे संचालक उपस्थित रहे।
