भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष पर अतिक्रमण का बड़ा आरोप! कोर्ट ने सुनाया बेदखली का आदेश… क्या अब चलेगा बुलडोज़र?

बालोद। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मचाने वाला मामला सामने आया है। नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष और भाजपा समर्थित नेता प्रदीप साहू पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का गंभीर आरोप लगा है। तहसीलदार न्यायालय ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए साहू के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है।

न्यायालय ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि 26 सितंबर से पहले कब्जे वाली जमीन पर कार्रवाई की जाए और अदालत को प्रतिवेदन सौंपा जाए। आरोप है कि प्रदीप साहू ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे 12.69 वर्ग मीटर शासकीय भूमि पर मकान खड़ा कर लिया था।

जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। वहीं प्रदीप साहू का कहना है कि आदेश की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है और जरूरत पड़ने पर वे हाईकोर्ट की शरण लेंगे।

अब बड़ा सवाल यह है कि—
👉 क्या भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष पर भी बुलडोज़र उतनी ही सख्ती से चलेगा, जितना आम अतिक्रमणकारियों पर चलता है?

इससे पहले गुरुर में अतिक्रमण के मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर एक निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर को ढहा दिया गया था। ऐसे में लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार प्रशासन कितना कठोर रुख अपनाता है।