बीजापुर। गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संबित मिश्रा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2025 (गुरुवार) को शुष्क दिवस घोषित किया है।
इस आदेश के तहत जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें और एफ.एल.-7 सैनिक कैंटीन पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दिन शराब का धारण, विक्रय, परिवहन और परोसना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
गौरतलब है कि हर साल गांधी जयंती पर देशभर में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है, और इस बार बीजापुर जिला प्रशासन ने भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
