CG NEWS: बेटे की हत्या में मां और सौतेले पिता को आजीवन कारावास, 4 वर्षीय मासूम की बेरहमी से पीट-पीटकर ली थी जान

 दुर्ग कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1000 रुपये जुर्माना व न भरने पर 8 महीने अतिरिक्त कारावास की भी सजा

दुर्ग। जिले में दो साल पुराने एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने मां और सौतेले पिता को अपने ही 4 वर्षीय बेटे की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है। दोनों पर 1000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है और जुर्माना न भरने पर 8 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 31 जनवरी 2023 का है। आरोपी गायत्री के पहले पति से उसका बेटा जगदीप सिंह (4 साल) था। गायत्री के दूसरे पति मनप्रीत के साथ रहने के दौरान दोनों बच्चे के साथ लगातार मारपीट किया करते थे।
घटना वाली रात भी मनप्रीत और गायत्री ने जगदीप को बुरी तरह पीटा, जिससे उसे अंदरूनी गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

चुपचाप अंतिम संस्कार की कोशिश, लेकिन पुलिस को लगी भनक

दंपति ने मामले को छुपाने की कोशिश करते हुए चुपचाप बच्चे का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली थी।
लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अत्यधिक मारपीट और अंदरूनी चोटों की वजह से जगदीप की मौत हुई है।

गिरफ्तारी और अब सजा

सत्य सामने आने के बाद पुलिस ने मां गायत्री और सौतेले पिता मनप्रीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे न्याय का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।