कबीरधाम: धार्मिक भावनाओं को आहत करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर कबीरपंथ से जुड़े बैनर-पोस्टर फाड़ने, गाली-गलौज करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला:
थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 532/2025 के तहत धारा 298, 296, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में मामला दर्ज किया गया है। प्रार्थी पुनीत झारिया (35 वर्ष), निवासी नवागांव ने 12 दिसंबर को थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी।
आवेदन के अनुसार, 10 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे नवागांव चौक स्थित कबीर चबूतरा के पास आरोपियों ने कबीरपंथ से संबंधित लगाए गए बैनर-पोस्टर को फाड़ दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश और धार्मिक तनाव की स्थिति बन गई।
पुलिस की कार्रवाई:
शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान प्रार्थी और गवाहों के बयान लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और फाड़े गए बैनर-पोस्टर व सफेद झंडा जब्त किया गया।
जांच में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक (49 वर्ष) और मनहरण नाथ योगी (51 वर्ष), दोनों निवासी नवागांव के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड:
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आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के खिलाफ पूर्व में वर्ष 1999, 2012 और 2021 में दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हैं।
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आरोपी मनहरण नाथ योगी के विरुद्ध भी वर्ष 1999 में मारपीट और अन्य धाराओं में मामले दर्ज रहे हैं।
न्यायालय में पेश:
मामला अजमानतीय प्रकृति का होने के कारण दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
