बलरामपुर जिले के कुर्लुडीह में मध्य प्रदेश से लाई गई अवैध शराब जप्त, आरोपी जेल दाखिल

उपायुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा के निर्देशानुसार होली के अवसर पर अवैध शराब की तस्करी पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में, सहायक जिला आबकारी अधिकारी  रंजीत गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना सनवाल क्षेत्र के ग्राम कुर्लुडीह में होली के दौरान बिक्री के लिए मध्य प्रदेश से शराब लाई गई है।

सूचना मिलते ही रंजीत गुप्ता ने अपनी टीम के साथ कुर्लुडीह निवासी शिवकुमार सरोता के घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की पांच पेटी गोवा व्हिस्की शराब बरामद की गई, जिसमें कुल 250 पाव (45 लीटर विदेशी मदिरा) पाई गई। उक्त शराब को जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय रामानुजगंज में पेश किया गया, जहां से जेल दाखिल करने का आदेश प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, पास के ही ग्राम डुमरपान निवासी ईश्वर साहू के कब्जे से उत्तर प्रदेश राज्य की इंपीरियल ब्लू ब्रांड की 8 नग अद्धी बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 36 के तहत कार्रवाई की गई।

टीम में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारियों का योगदान

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व सहायक जिला आबकारी अधिकारी  रंजीत गुप्ता ने किया। उनके हमराह स्टाफ में –

आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश दुबे
अशोक सोनी (नगर सैनिक)
गणेश पांडे एवं रणविजय सिंह (नगर सैनिक)
राजकुमारी (नगर महिला सैनिक)

नीरज चौहान (विशेष सहयोग)

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने कहा कि उपायुक्त आबकारी  विजय सेन शर्मा के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, विशेषकर होली के अवसर पर तस्करी पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

Telegram
WhatsApp
URL has been copied successfully!