3.898 किलो गांजा पड़ा भारी! कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी ठोका

रायपुर। राजधानी रायपुर की विशेष एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने अवैध गांजा रखने और परिवहन करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी विनोद निषाद को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मुखबिर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई

मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 11 जून 2025 को सूचना मिली थी कि शहीद स्मारक पार्किंग के पास एक युवक काले रंग का बैग लेकर खड़ा है और उसके पास अवैध गांजा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद निषाद बताया।

बैग से मिला लगभग 4 किलो गांजा

कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दो पैकेटों में गांजा बरामद हुआ।

  • पहले पैकेट में 1.874 किलोग्राम गांजा
  • दूसरे पैकेट में 2.024 किलोग्राम गांजा

दोनों पैकेटों का कुल वजन 3.898 किलोग्राम पाया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 38 हजार रुपये थी।

वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका आरोपी

पुलिस ने आरोपी से गांजा रखने और परिवहन से संबंधित वैध अनुमति या दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

FSL रिपोर्ट में हुई पुष्टि

जांच के दौरान जब्त नमूनों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया, जहां जांच में पुष्टि हुई कि जब्त सामग्री गांजा ही थी। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जब्ती पंचनामा, पुलिस जांच, गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) डमरुधर चौहान ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

नशे के कारोबार पर सख्ती जारी

फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री या तस्करी की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।