नशीले इंजेक्शन सप्लायर को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माने का आदेश

बिलासपुर: जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक और उदाहरण सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नशीले इंजेक्शन बेचने वाला धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप अब 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भुगतने के लिए बाध्य होगा।

जानकारी के अनुसार, 22 जून 2023 को एएसआई राजेश्वरधर दीवान को सूचना मिली कि धन्नू, कुदूदण्ड गायत्री मंदिर के पास हरिकृष्ण प्रधान के किराए के मकान में नशीले इंजेक्शन की बिक्री कर रहा है। पुलिस ने मौके पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर 6,400 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए, जिनकी कीमत 1,75,500 रुपए बताई गई थी।

एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर धन्नू को 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कठोर फैसले न केवल नशे के कारोबार को रोकने में मदद करते हैं, बल्कि समाज में नशे के खतरों के प्रति लोगों को चेतावनी का संदेश भी देते हैं।