ED ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आबकारी अफसरों की 78 संपत्तियां कुर्क की

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजनदास और 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की संपत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई 2002 के पीएमएलए (PMLA) के तहत की गई है।

जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों की कुल 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। राज्य खजाने को इस घोटाले के कारण 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

ईडी की कार्रवाई में कुल 78 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आलीशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और विशाल कृषि भूमि शामिल हैं। इसके अलावा 197 चल संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं, जिनमें उच्च मूल्य की एफडी, बैंक खातों में राशि, जीवन बीमा पॉलिसियां, इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई घोटाले में शामिल अफसरों की अवैध संपत्तियों को रोकने और राज्य खजाने के नुकसान की भरपाई के प्रयास में एक बड़ा कदम है। ईडी की जांच अब भी जारी है और आवश्यकतानुसार और संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

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