रायपुर: बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जिससे लगभग 168 दिनों बाद वे जेल से बाहर आएंगे।
गिरफ्तारी और जांच की जानकारी
ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई 2025 को भिलाई निवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हिरासत में लिया गया। शराब घोटाले की जांच ईडी और एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज मामलों के आधार पर की जा रही थी।
घोटाले की गंभीरता
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ। लगभग 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई थी।
