रायपुर कोर्ट ने महिला हेरोइन तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई

रायपुर: राजधानी रायपुर में हेरोइन की अवैध बिक्री और तस्करी में शामिल दो आरोपियों को 5-5 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है।

घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार, कश्मीर सिंह उर्फ़ सीरा बाहरी राज्यों से हेरोइन लाकर बेचता था, जबकि शादिका बेगम उसे खरीदकर मोहल्ले के लड़कों और अन्य कस्टमर्स तक पहुंचाती थी। 25 जनवरी 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि शादिका बेगम बड़ा अशोक नगर स्थित अपने घर में हेरोइन बेच रही है।

पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में दबिश दी और महिला के कब्जे से 31.12 ग्राम हेरोइन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, मोबाइल फोन और 25,500 रुपए नकद बरामद किए। शादिका ने पूछताछ में कबूल किया कि यह नशीला पदार्थ वह कश्मीर सिंह से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाती थी।

अदालत का आदेश

विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) और धारा 29 के तहत दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज और देश के लिए घातक हैं।

सजा:

  • 5-5 साल का सश्रम कारावास

  • 50-50 हजार रुपए जुर्माना

  • जुर्माना न देने की स्थिति में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास

अदालत ने स्पष्ट किया कि बरामद हेरोइन की मात्रा और परिस्थितियों को देखते हुए यह केवल साधारण सजा ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगी।