ट्रांसफर आदेश की अवहेलना करने वाला पटवारी सस्पेंड
नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार नहीं लेने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई
बलरामपुर। जिला प्रशासन ने अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने वाले एक पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की है। तहसील राजपुर में पदस्थ पटवारी पप्पू सोनी को नवीन पदस्थापना स्थल सामरी में कार्यभार ग्रहण न करने के आरोप में कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, भू-अभिलेख विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत पप्पू सोनी का तबादला राजपुर से सामरी तहसील में किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर ने उन्हें नए पद पर जॉइन करने के निर्देश देते हुए भारमुक्त भी कर दिया था।
इसके बावजूद, 4 नवम्बर 2025 तक पप्पू सोनी ने सामरी तहसील में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसे प्रशासन ने आदेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता माना। कलेक्टर ने कहा कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1), (2), (3) का उल्लंघन है।
इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत पप्पू सोनी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी नियत किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि सरकारी सेवाओं में अनुशासन सर्वोपरि है, और आदेशों का पालन न करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
