तांत्रिक हत्या कांड में अदालत का फैसला…जादू-टोने के शक में सिरहा की हत्या करने वाले 6 आरोपियों को आजीवन कारावास…

बस्तर। जिले में करीब दो साल पहले जादू-टोने के शक में हुई सिरहा की हत्या के मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला कोड़ेनार थाना क्षेत्र का है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया था।

जानकारी के मुताबिक, दो वर्ष पूर्व गांव के युवक बामन पोयाम की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गांव के ही छह लोगों — मिट्टू पोयाम, सुखराम पोयाम, बुधराम पोयाम, सन्नू पोयाम, बुधराम पोयाम और सोमडू पोयाम — ने सिरहा हिड़मो पोयाम पर जादू-टोना करने का शक किया। हिड़मो गांव में सिरहा-गुनिया का कार्य करता था।

आरोपियों ने सिरहा पर लगाया जादू-टोने का आरोप

युवक की मौत के बाद आरोपी हिड़मो पोयाम के घर पहुंचे और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान सिरहा की मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए रामसुख मुचाकी और उनकी मां बुधो मुचाकी को भी आरोपियों ने बुरी तरह पीटा। हत्या के बाद आरोपियों ने सिरहा का शव खेत में फेंक दिया था।

पुलिस ने घटना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मामला जगदलपुर कोर्ट में विचाराधीन था।

न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला

प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने सुनवाई के बाद सभी छह आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में 5 वर्ष, 1 वर्ष और 6-6 महीने के कठोर कारावास की सजा भी दी गई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 100-100 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर सभी आरोपियों को प्रत्येक धारा के लिए 1-1 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले को गांव में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।