कोंडागांव: मार्च 2024 में धनोरा थाना क्षेत्र के एक गांव के नाले किनारे सड़ी-गली लाश मिलने के मामले में चार आरोपी पिछले 18 माह तक जगदलपुर जेल में बंद थे। आरोपी हैं: शिव कुमार कुंजाम, सिया राम कुंजाम, मनकू मंडावी और मंगलराम मंडावी।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा था।
अधिवक्ता असीम बी. गोपाल के अनुसार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव ने मामले का विचारण किया। न्यायालय ने पाया कि शव की पहचान के लिए DNA जांच नहीं की गई थी और प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे पुराने जमीन विवाद की पुष्टि हो सके।
परिणामस्वरूप, अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा। न्यायालय ने 3 नवंबर 2025 को चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया और रिहा कर दिया।
यह फैसला सत्य की जीत के रूप में देखा जा रहा है और चारों अभियुक्त अब अपने परिवार के साथ पुनः सामान्य जीवन जी सकेंगे।
