रायपुर में वीआईपी रोड पर वन-वे लागू, नियम तोड़े तो जुर्माना ₹2,500

रायपुर में वीआईपी रोड पर वन-वे लागू, नियम तोड़े तो जुर्माना ₹2,500

माना एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों के लिए मध्य मार्ग आरक्षित, शहर लौटने वालों को सर्विस रोड इस्तेमाल करना होगा


रायपुर: राजधानी रायपुर में 22 सितंबर 2025 से वीआईपी रोड के मध्य मार्ग पर वन-वे नियम लागू कर दिया गया है। अब यह मार्ग केवल माना एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों के लिए खुला रहेगा। शहर की ओर लौटने वाले वाहन चालकों को सर्विस रोड का उपयोग करना होगा। नियम तोड़ने पर चालकों पर ₹2,500 का जुर्माना लगेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। बीते 20 महीनों में इस मार्ग पर तेज गति और ओवरटेकिंग के कारण 55 सड़क हादसे हुए, जिनमें 16 लोगों की मौत हुई और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हुए।

वन-वे नियम लागू होने के बाद फुंडहर चौक, टेमरी चौक, पीटीएस चौक और माना एयरपोर्ट तिराहे जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। नियम उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 179 और 184 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और चालान ई-चालान के माध्यम से वसूला जाएगा।

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे नए नियम का पालन करें ताकि सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम में कमी आए। साथ ही, भविष्य में डिजिटल ट्रैफिक नियंत्रण और स्मार्ट कैमरों के इस्तेमाल के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की योजना है।

वन-वे नियम लागू होने से माना एयरपोर्ट तक यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी, और शहर की ओर आने वाले वाहनों को सर्विस रोड के कारण जाम और पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी।