22 सितंबर से बदल जाएगा जीएसटी का खेल! सरकार का बड़ा ऐलान, जानिए अब किन चीज़ों पर लगेगा कम टैक्स और क्या होगा महंगा
नई अधिसूचना के बाद खत्म होंगे 4 स्लैब, अब रहेंगे सिर्फ़ 2—5% और 18%; लग्ज़री सामान पर बनेगा नया 40% स्लैब, आम जनता को मिलेगी राहत।
नई दिल्ली:नवरात्रि से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और इसके बाद कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।
👉 क्या बदला?
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पहले जीएसटी की 4 दरें थीं – 5%, 12%, 18% और 28%।
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अब केवल 2 स्लैब रहेंगे – 5% और 18%।
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28% वाली अधिकतर वस्तुएं अब 18% में आ गई हैं।
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12% की कई वस्तुएं अब 5% स्लैब में होंगी।
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वहीं, हानिकारक और विलासिता वाली चीज़ों को अब 40% के विशेष स्लैब में डाल दिया गया है।
👉 क्या होगा फायदा?
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आम उपयोग की वस्तुएं और सेवाएं पहले से सस्ती होंगी।
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उपभोक्ताओं को हर रोज़ के ख़र्च में सीधी राहत मिलेगी।
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कारोबारियों को टैक्स संरचना में सादगी का लाभ मिलेगा।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया था। सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं बल्कि निर्यातकों को भी राहत मिलेगी।
