रायपुर। छत्तीसगढ़ में फायर NOC यानी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीनीकरण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जारी होने वाली फायर NOC का नवीनीकरण कराने के लिए निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस काम के लिए 30 कार्य दिवस तय किए हैं। यानी अब संबंधित आवेदकों को फायर NOC के नवीनीकरण के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 नवंबर 2026 को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार के इस फैसले के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि फायर NOC नवीनीकरण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी, किस अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है और किसी तरह की शिकायत या असंतुष्टि की स्थिति में अपील कहां की जा सकेगी। यह पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत निर्धारित की गई है।
फायर NOC नवीनीकरण के लिए तय हुई 30 कार्य दिवस की समय-सीमा
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा दी जाने वाली Post Construction Fire NOC Renewal सेवा के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब है कि निर्माण पूरा होने के बाद जारी फायर NOC के नवीनीकरण से जुड़ी सेवा निर्धारित कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने 30 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की है, न कि 30 कैलेंडर दिन। यानी साप्ताहिक अवकाश और लागू छुट्टियों को जोड़कर इस अवधि को सीधे 30 दिनों के बराबर नहीं माना जा सकता।
निदेशक या अधिकृत अधिकारी के पास होगी नवीनीकरण की जिम्मेदारी
सरकार ने अधिसूचना में फायर NOC नवीनीकरण की जिम्मेदारी भी स्पष्ट कर दी है। इसके अनुसार, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है। यही अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को ही सक्षम प्राधिकारी भी निर्धारित किया गया है। इससे विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी और अधिकारों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
महानिदेशक के पास होगी अपील की जिम्मेदारी
इस नई व्यवस्था में अपीलीय प्राधिकारी का पद भी निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होंगे। यानी फायर NOC नवीनीकरण से संबंधित मामलों में अपील की प्रशासनिक जिम्मेदारी इसी स्तर पर रहेगी।
सरकार के इस कदम से सेवा से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। हालांकि, जारी अधिसूचना के उपलब्ध विवरण में अपील की विस्तृत प्रक्रिया और आवेदन शुल्क से संबंधित जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक GENS-11/2343/2026-HOME SECTION में संबंधित सेवा, समय-सीमा, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी दी गई है।
यह अधिसूचना 4 नवंबर 2026 को नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन से जारी की गई है। इसके जरिए फायर NOC नवीनीकरण की सेवा को निर्धारित समय-सीमा और अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ अधिसूचित किया गया है।
किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है यह फैसला?
सरकार का यह निर्णय उन भवन मालिकों, संस्थानों और अन्य आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें निर्माण पूरा होने के बाद जारी फायर NOC का नवीनीकरण कराना होता है। अब इस सेवा के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित होने से आवेदकों को प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से फायर NOC नवीनीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था में समय-सीमा और जवाबदेही तय हुई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जारी यह अधिसूचना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक कदम है।
