बलौदाबाजार-भाटापारा: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्ती के बीच दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। गिधौरी-टूण्डरा थाना पुलिस ने महिला को बदनाम करने और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला को डराया-धमकाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
घर में घुसकर धमकाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने गिधौरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी संतोष कुमार साहू उसके घर में घुसा और उसे बदनाम करने तथा उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी।
महिला का आरोप है कि आरोपी ने धमकाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी लगातार उसे डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
शिकायत मिलते ही दर्ज हुआ केस
पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना गिधौरी-टूण्डरा में अपराध क्रमांक 167/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(एम) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दी।
महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई की नीति के तहत पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की।
ठिकाने पर दबिश देकर आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकाने पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को 25 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
कौन है गिरफ्तार आरोपी?
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान संतोष कुमार साहू, पिता स्व. सम्मेलाल साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी हसुवा, थाना गिधौरी के रूप में हुई है।
पुलिस ने कहा है कि महिला सुरक्षा और महिला संबंधी अपराधों के मामलों में Zero Tolerance Policy के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
