अब नकली पनीर बेचने वालों की खैर नहीं! छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पूरे राज्य में तत्काल लगा प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पूरे प्रदेश में अमानक पनीर और डेयरी एनालॉग (गैर-दुग्ध) उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा के बाद जारी किया गया है।

सरकार का कहना है कि बाजार में ऐसे कई उत्पाद बेचे जा रहे थे, जो असली दूध से बने होने का दावा करते हैं, जबकि उनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा कर सकते हैं।

इन उत्पादों पर रहेगा प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा—

  • जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं।
  • जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।
  • जिनकी पैकेजिंग, लेबलिंग या प्रस्तुति उपभोक्ताओं को गुमराह करती है और उन्हें असली डेयरी उत्पाद होने का भ्रम देती है।

विशेष रूप से अमानक पनीर, क्रीम और मक्खन जैसे उत्पाद इस कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

इन उत्पादों को मिली छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुरूप तैयार उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे।

एक साल तक रहेगा प्रभावी

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 और 30 के तहत लागू किया गया है। यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक अथवा FSSAI द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक, जो भी पहले होगा, प्रभावी रहेगा।

सभी कारोबारियों को मानना होगा आदेश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी खाद्य कारोबार संचालकों, निर्माताओं, वितरकों और संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।