रायपुर: 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक (RI) पद पर पदोन्नति मिलने के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के संकेत मिले हैं।
परीक्षा प्रणाली में गंभीर अनियमितताएं
जस्टिस एनके व्यास की एकलपीठ ने सुनवाई में कहा कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रणाली के तहत चयनित याचिकाकर्ताओं को राजस्व निरीक्षक के प्रोफेशनल पद के लिए ट्रेनिंग पर भेजना उचित नहीं है।
नई परीक्षा कराने के लिए राज्य को निर्देश
कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए नई, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने का अधिकार उन्हें है, ताकि चयन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे।
