व्याख्याता गिरधारी यादव निलंबित, नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अनैतिक कृत्य का आरोप

जशपुर: सरगुजा संभाग में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में पदस्थ व्याख्याता गिरधारी राम यादव को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अनैतिक कृत्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरगुजा संभाग कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा द्वारा की गई।

जानकारी के अनुसार, विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 10 की छात्रा ने यादव पर अमर्यादित व्यवहार और अशोभनीय कृत्य का गंभीर आरोप लगाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतिवेदन संभागायुक्त को भेजा। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर संभागायुक्त ने यादव को निलंबित करने का निर्णय लिया।

मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना जशपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75, 64(2)(m), 65(1), 6 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में नाबालिग के प्रति लैंगिक अपराध, अनुचित स्पर्श, आपराधिक धमकाना और अमर्यादित हरकतों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

सरगुजा संभागायुक्त ने कहा कि यादव का यह कृत्य भारतीय कानूनों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। एक शिक्षक के रूप में छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान की सर्वोच्च जिम्मेदारी होती है, लेकिन आरोपी के आचरण ने शिक्षक–छात्र संबंधों की पवित्रता को कलंकित किया।

निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत जारी किया गया। निलंबन अवधि में यादव को नियमों के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही, जांच के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

मामले के उजागर होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। विद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ाने और छात्राओं के प्रति संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठे हैं। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और शिक्षा विभाग घटना की विस्तृत जांच में जुटा है।