हाईवे निर्माण में बाधा डालने वाले सामान होंगे जब्त, विवाद करने वालों पर FIR

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर एनएच टीम जिले के विभिन्न मार्गों पर तेजी से काम कर रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि हाईवे के दोनों ओर 40 फुट की सीमा के भीतर रखे गए किसी भी प्रकार के अवैध कब्जा, निर्माण सामग्री या सामान को तुरंत हटाया जाएगा।

प्रमुख मार्ग जहां निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है

  • सराईपाली–सारंगढ़ मार्ग

  • रायपुर–सारंगढ़ मार्ग (बलोदाबाजार होकर)

  • सारंगढ़–दानसरा–हरदी बायपास मार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यपालन अभियंता आर.के. कामरा ने बताया कि कई स्थानों पर लोग सड़क किनारे ईंट, पत्थर, रेत, गिट्टी, लकड़ी, लोहे के पाइप, मिट्टी आदि रख देते हैं, जो निर्माण कार्य में बाधा डालते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ाते हैं।

अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया

  • एनएच की अधिसूचित सीमा में आने वाले अवैध निर्माण, दुकानों का अतिक्रमण या सामग्री के ढेर को बिना पूर्व सूचना हटाया जाएगा।

  • 40 फुट के दायरे में रखे सामान को हटाने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

  • यदि स्वयं नहीं हटाते, तो विभाग मशीनरी लगाकर अतिक्रमण हटाएगा और खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा

विवाद या बाधा डालने पर FIR

  • हटाने की कार्रवाई के दौरान यदि कोई व्यक्ति विवाद, झगड़ा या शासकीय कार्य में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

  • सड़क निर्माण में बाधा डालना कानूनन अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।

प्रशासन की प्राथमिकता

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि एनएच निर्माण समय सीमा में पूरा किया जाए। अवैध अतिक्रमण, ठेले, सामग्री के ढेर और खतरनाक अवरोधों को हटाने का अभियान जारी है।
नए राष्ट्रीय राजमार्ग से यातायात की स्थिति सुधरेगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इसलिए निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।