अब रिटायरमेंट पर समय पर पेंशन-ग्रेच्युटी सुनिश्चित, सरकार ने जारी की नई टाइमलाइन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और जल्द रिटायर होने वाले अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सेंट्रल सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत नई और स्पष्ट टाइमलाइन जारी की है, जिससे अब पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से देरी खत्म होगी और रिटायरमेंट प्रक्रिया बिल्कुल सुगम बन जाएगी।
क्या है सुपरएनुएशन पेंशन?
सुपरएनुएशन पेंशन वह पेंशन है जो कर्मचारी को तय सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने पर मिलती है।
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बेसिक सर्विस: 60 वर्ष
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सुपीरियर सर्विस: 58 वर्ष
इन उम्रों के बाद कर्मचारी स्वचालित रूप से पेंशन के पात्र हो जाते हैं।
नई टाइमलाइन में क्या-क्या बदल गया?
15 महीने पहले:
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विभाग को अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी।
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इससे सभी प्रक्रियाओं की शुरुआत समय पर हो सकेगी।
12 महीने पहले:
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यदि कर्मचारी सरकारी आवास में रहता है, तो उसकी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
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इससे ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ समय पर जारी हो सकेगा।
6–12 महीने पहले:
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कर्मचारी की सर्विस बुक की गहन जांच की जाएगी।
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किसी त्रुटि या कमी को सुधारने की प्रक्रिया शुरू होगी।
6 महीने पहले:
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कर्मचारी को अपना Form 6-A (पेंशन फॉर्म) जमा करना अनिवार्य होगा।
4 महीने पहले:
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पेंशन कैलकुलेशन और संबंधित सभी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे।
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Form 7 (Part I) और पेंशन कैलकुलेशन शीट (Format 10) तैयार होगी।
2 महीने पहले:
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अकाउंट्स ऑफिस द्वारा PPO (Pension Payment Order) जारी किया जाएगा।
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इसके बाद PPO और Form 6-A की कॉपी सीपीएओ (CPAO) भेजी जाएगी।
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CPAO इन्हें प्राप्त कर 21 दिनों के भीतर Special Seal of Authority जारी करेगा।
रिटायरमेंट के दिन:
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पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी कर्मचारियों को तुरंत पेंशन और ग्रेच्युटी जारी करेगी।
फायदा क्या होगा?
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पेंशन-ग्रेच्युटी में देरी खत्म
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प्रक्रियाओं में पारदर्शिता
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कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पूरी जानकारी
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विभागों में जवाबदेही बढ़ेगी
नई गाइडलाइन से केंद्रीय कर्मचारियों को समय पर लाभ मिलेगा और रिटायरमेंट प्रक्रिया अब और अधिक सुगम हो जाएगी।
