रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने और नसबंदी कराने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सड़कों, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर कोई भी आवारा पशु नहीं दिखना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे, ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। राज्यों को 8 सप्ताह के भीतर अपने आदेश लागू करने और 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट तथा हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के आवारा पशुओं से संबंधित आदेश को पूरे देश में लागू किया जाए। नगर निगम को पेट्रोलिंग टीम बनाकर 24 घंटे निगरानी रखने, हेल्पलाइन नंबर जारी करने और सभी आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय स्थल में रखने के लिए कहा गया है।
यह फैसला सार्वजनिक सुरक्षा और शहरों में स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
