पंजीयन विभाग ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर लगाया प्रतिबंध, 1 नवंबर से लागू
ई-स्टांप जारी रहेगा, लेकिन पारंपरिक 100 रुपये के स्टांप पेपर अब पंजीयन दफ्तर से नहीं बिकेंगे
रायपुर। पंजीयन विभाग ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा।
जानकारी के अनुसार, पुराने स्टांप पेपर, जिन्हें आमतौर पर अर्जीनवीस और खरीदार के नाम के साथ पंजी में दर्ज कर बेचा जाता था, अब पंजीयन दफ्तर से जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-स्टांप जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी और वह नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे।
पंजीयन विभाग का यह कदम डिजिटल लेन-देन और ई-स्टांप प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पुराने स्टांप पेपर से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर भी अंकुश लगेगा।
