Raipur Breaking: सामुदायिक शौचालय के पास युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार — शराब के विवाद में हुई निर्मम वारदात

Raipur Breaking: सामुदायिक शौचालय के पास युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार — शराब के विवाद में हुई निर्मम वारदात


थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुकरा में हत्या की घटना, पुलिस ने चंद घंटे में सूरज कोशले और परमानंद साहू को किया गिरफ्तार


रायपुर। राजधानी रायपुर के थाना मंदिर हसौद क्षेत्र के ग्राम कुकरा में 04 अक्टूबर 2025 की सुबह एक भयानक हत्या का मामला सामने आया। मृतक सुरेन्द्र कुमार धीवर को सामुदायिक शौचालय के पास पेट के बल पड़ा हुआ पाया गया, जिनके गर्दन, माथा, सिर और बाएं आंख के पास धारदार हथियार और लोहे की रॉड से चोट के निशान थे। मृतक और आरोपी दोनों ही एक ही गांव के निवासी और परिचित बताए गए हैं।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मर्ग कायम कर जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों — पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह — ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल और थाना प्रभारी मंदिर हसौद को जांच में लगाया गया।

पुलिस जांच और गिरफ्तारी:
एंटी क्राइम और साइबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद की संयुक्त टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिवार और आस-पास के लोगों से पूछताछ की। तकनीकी और मुखबीर सूचना के आधार पर पता चला कि मृतक को अंतिम बार सूरज कोशले और परमानंद साहू उर्फ बिल्लू के साथ ऑटो में घूमते देखा गया था। दोनों आरोपियों ने प्रारंभ में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन पुलिस के साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के बाद उन्होंने हत्या स्वीकार कर ली।

हत्या का तरीका:
पुलिस के मुताबिक, मृतक और आरोपी शराब पीकर ऑटो में जा रहे थे, जहां मामूली विवाद के बाद आरोपी ने निर्माणाधीन मकान से लोहे की रॉड लाई और मृतक को ऑटो से बाहर निकालकर लोहे की रॉड और हाथ में पहने कड़े से मारकर हत्या कर दी।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. सूरज कोशले, पिता स्व. श्यामलाल कौशले, उम्र 20 वर्ष, ग्राम कुकरा, थाना मंदिर हसौद।

  2. परमानंद साहू उर्फ बिल्लू, पिता जगमोहन साहू, उम्र 23 वर्ष, ग्राम कुकरा, थाना मंदिर हसौद।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ऑटो वाहन और हत्या में प्रयुक्त आलाजरब भी जब्त किया। दोनों के खिलाफ थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 463/25, धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस कार्रवाई में भूमिका:
कार्यवाही में निरीक्षक आशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पांडेय और उनकी टीम के सदस्य वीरेन्द्र भार्गव, जसवंत सोनी, आर. तुकेश निषाद, लक्ष्मीनारायण साहू, मुनीर रजा, अविनाश टंडन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थाना मंदिर हसौद के प्र.आर. अशोक वर्मा, संतोष चंद्राकर, आर. राजेश वर्मा, युवराज वर्मा, जफर अहमद और राकेश कुमार साहू भी टीम में शामिल रहे।