बलौदाबाजार: करंट से जंगली सुअर शिकार मामले में दो गिरफ्तार

बलौदाबाजार: ज़ी.आई.तार में विद्युत प्रवाह का प्रयोग कर जंगली सुअर का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बलौदाबाजार भेज दिया गया है।

घटना का विवरण

वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील के निर्देशानुसार एवं उप वनमंडलाधिकारी अनील वर्मा के नेतृत्व में 31 दिसंबर 2025 की रात सोनाखान क्षेत्र में गश्त के दौरान कक्ष क्रमांक 238 में 11 के.व्ही. विद्युत लाइन के पास जी.आई. तार से अवैध हुकिंग की जानकारी मिली।

जाँच में लहुरसिंग के खेत में एक जंगली सुअर मृत अवस्था में पाया गया, जबकि मृतक के पास से ही जी.आई. तार गुजर रहा था।

आरोपी और कबूलनामा

दोनों अभियुक्तों की पहचान हुई:

  • सुरेश, पिता गोसाईराम बरिहा, उम्र 37 वर्ष, ग्राम वीरनारायणपुर

  • अंजोर सिंह, पिता रामसिंह बिंझवार, उम्र 35 वर्ष, ग्राम सोनाखान

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने वन्यजीव का शिकार करने के लिए विद्युत करंट का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की।

कानूनी कार्रवाई

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) की धाराओं के उल्लंघन के तहत पी.ओ.आर. क्रमांक 16440/04 दिनांक 01/01/2026 दर्ज किया गया। मृत जंगली सुअर का शव पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश कुमार साहू द्वारा परीक्षण किया गया और पंचनामा तैयार किया गया।

दोनों आरोपियों को कसडोल न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बलौदाबाजार भेज दिया गया।

कार्रवाई में शामिल अधिकारी

  • वन परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान दीपक कौशिक

  • प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल मुकेश कश्यप

  • वनरक्षक मुकुल बघेल, खगेश्वर ध्रुव, बुद्धेश्वर दिवाकर

  • अन्य सुरक्षा श्रमिक

वन विभाग ने कहा है कि इस तरह के अवैध और खतरनाक शिकार पर कड़ा कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।